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नवा छत्तीसगढ़

राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी

Newindianews/Raipur : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस कैबिनेट बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नाॅन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे।

राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाॅफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया। जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थाएं से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चैथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चैथी, पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

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