Newindianews/Desk
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सितंबर महीने के लिए “ड्रग अलर्ट” जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, देशभर से एकत्र किए गए 112 दवाओं के नमूने मानक गुणवत्ता से कम (Not of Standard Quality – NSQ) पाए गए हैं, जबकि एक दवा नकली (Spurious) पाई गई है।
क्या है NSQ (Not of Standard Quality) ?
सीडीएससीओ के मुताबिक, किसी दवा को “नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी” तब घोषित किया जाता है जब वह गुणवत्ता के किसी तय मानक पर खरा नहीं उतरती। यह जांच विशेष बैच पर की जाती है। किसी एक बैच के फेल होने का अर्थ यह नहीं होता कि उस दवा के बाकी बैच भी खराब हैं।
केंद्रीय और राज्य प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट
सीडीएससीओ ने बताया कि सितंबर में केंद्रीय प्रयोगशालाओं से 52 और राज्य प्रयोगशालाओं से 60 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। वहीं, एक दवा छत्तीसगढ़ से मिली, जिसे नकली पाया गया है। यह दवा एक अनधिकृत निर्माता द्वारा किसी अन्य कंपनी के नाम से तैयार की गई थी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
हर महीने होती है सैंपल जांच
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दवाओं की गुणवत्ता जांच हर महीने राज्यों के सहयोग से की जाती है। जिन दवाओं के नमूने मानक से कम पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत बाजार से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
जनता से अपील
मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे दवाएं केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या मान्यता प्राप्त अस्पतालों से ही खरीदें। अगर किसी दवा की पैकिंग, लेबल या ब्रांडिंग में गड़बड़ी दिखाई दे, तो तुरंत स्थानीय औषधि नियंत्रण अधिकारी को इसकी जानकारी दें।
