New india news/Raipur नगर पालिक निगम रायपुर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यक्ष श्री सुन्दरलाल जोगी की अध्यक्षता में आज जोन 2 में पार्षदगणों एवं समिति के सदस्यों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये जाति प्रमाणपत्र नियमानुसार बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस संबंध में अपर आयुक्त श्री अरविंद शर्मा ने पार्षदों एवं सदस्यों को बताया कि शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदनों की सूक्ष्म जांच के पश्चात ही जानकारी भिजवायें। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 14.12.15 के अनुसार कार्यवाही किया जाना है, जिसमे आवेदक तीनों प्रपत्र भरने के बाद संबंधित वार्ड पार्षद से सत्यापित कराने के पश्चात नगर निगम में जमा करेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए साल 1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की लिए साल 1984 के पूर्व का निवास होना जरूरी है। बैठक में नगर निगम रायपुर के जोन 2 के जोन अध्यक्ष श्री बंटी होरा, एमआईसी सदस्य श्री सुरेश चन्नावार,श्री सहदेव व्यवहार, पार्षद सर्वश्री तिलक भाई पटेल, सूर्यकांत राठौड़ , अनवर हुसैन,श्रीमती नीलम नीलकंठ जगत,श्रीमती शीतल कुलदीप बोगा, उपायुक्त श्रीमती कृष्णादेवी खटीक,जोन कमिश्नर श्री विनोद पांडेय तथा समिति के प्रभारी एवं निगम कार्यपालन अभियन्ता श्री हरेंद्र कुमार साहू उपस्थित थे। नगर पालिक निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यक्ष श्री सुन्दरलाल जोगी नगर पालिक निगम रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों में वार्ड पार्षदगणों की बैठक लेकर उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे हितग्राहियों, जिनके पास जाति प्रमाणपत्र नहीं हैँ, के जाति प्रमाणपत्र सामान्य सभा की उद्घोषणा के आधार पर बनाने के राज्य शासन द्वारा जारी दिशा – निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार उपलब्ध प्रावधान की जानकारी देंगे । नगर निगम अजा अजजा कल्याण विभाग अध्यक्ष की वार्ड पार्षदगणों के साथ उक्त विषयक आगामी बैठक दिनांक 23 मार्च को जोन 3, 24 मार्च को जोन 4, 25 मार्च को जोन 5, 29 मार्च को जोन 6, 30 मार्च को जोन 7, 31 मार्च को जोन 8, 1 अप्रैल को जोन 9 एवं 4 अप्रैल को जोन 10 के कार्यालय में होगी।