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महापौर ढेबर के निर्देश पर दो दिन समझाइश, इसके बाद जुर्माना, फिर भी नहीं सुधरे तो ट्रेंड लाइसेंस रद्द

Newindianews/Raipur रात्रि कालीन सफाई के दौरान गंदगी नहीं फैलाने को लेकर निगम अमला दुकानदारों को दो दिन समझाइश देगी। इसके बाद भी सुधार नहीं पाने पर सम्बंधित दुकानों को तीन दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इसके भी सुधार नहीं पाने पर दुकान का ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
महापौर एजाज ढेबर के निर्देश पर कल रात से ही रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। जिसमें उनके साथ निगमायुक्त प्रभात मलिक, अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडे तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसी के साथ ही बाजार क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से लेकर तड़के 4 बजे तक कि सफाई कार्य के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। शहर के सभी 10 जोनों के 60 बाजार क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है। इसी के साथ ही 135 अधिकारियों की निगरानी का प्रभार दिया गया है। इसमें सफाई सुपरवाइजरों , जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही उप अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। महापौर श्री ढेबर के निर्देश पर दुकानदारों को दो दिन की मोहलत देकर उन्हें समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें और सफाई मित्र गाड़ी लेकर आएं तो कचरा उन्हें सौंप दें। इसके बाद भी कचरा फैलाते पाए जाने पर सम्बंधित दुकान को तीन दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इसके बाद भी सम्बंधित दुकानदार नहीं सुधरे तो उनका ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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