Newindianews/CG गैंगस्टर छोटा राजन को हत्या के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. बंबई हाईकोर्ट ने 2001 में यहां होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में राजन को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और मामले में उसे जमानत दे दी. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी. बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा.
गौरतलब है कि इस साल मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की. गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और अंतरिम जमानत दी जाए.
जया शेट्टी कौन थी
मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जांच से पता चला है कि जया शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उनकी हत्या कर दी गई. राजन, जो पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.
दत्ता सामंत की हत्या
पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने छोटा राजन को मुंबई के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
अदालत ने उसे ठोस सबूतों के अभाव के आधार पर बरी कर दिया था. अदालत ने कहा, “इस मामले में डॉ दत्ता सामंत की हत्या की साजिश के संबंध में आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है.”
डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपनी जीप में पवई से घाटकोपर जा रहे थे. हालांकि, 2000 में इस हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन का नाम इस मामले में वॉन्टेड आरोपियों में शामिल था.
उसे 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया. उसके खिलाफ सभी लंबित मामले फिर सीबीआई को सौंप दिए गए.