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सुप्रीम कोर्ट से सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत, बहुचर्चित घोटालों के आरोपी को तीन साल बाद मिली राहत

Newindianews/DELHI छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला परिवहन, शराब, और डीएमएफ घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है। तिवारी पिछले तीन वर्षों से रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे।

मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जाय माला बागची की डबल बेंच ने यह आदेश पारित किया। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा, और तुषार गिरी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावशाली पैरवी की।

सूर्यकांत तिवारी पर आरोप है कि वे छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन घोटाले, शराब नीति घोटाले, और जिला खनिज न्यास (DMF) से जुड़े आर्थिक अनियमितताओं में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। इन सभी मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है।

अब सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय की जाएगी

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