New India News
Otherदेश-विदेशहेल्थ

CM बघेल के निर्देश के बाद कोरोना की गाइडलाइन जारी, देखें आदेश की कॉपी

Newindianews/Raipur कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। और सीएम ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। जिसके बाद राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

4 प्रतिशत और उससे अधिक कोविड पॉजिटिविटी दर वाले जिलों के लिए :-

1.1 रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक/प्रतिबंध/ के लिए धारा 144/महामारी अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी किया जाए।
1.2 स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले-स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी।
1.3 सभी पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और इस प्रकार के स्थानों को बंद किया जाए।

2. सभी जिलों के लिए (पॉजिटिविटी दर पर ध्यान दिए बिना) :-

2.1 सभी जूलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजानिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्योंष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध हेतु धारा 144/महामारी अधिनियम, अंतर्गत आदेश आवश्यकतानुसार जारी करें।
2.2 अन्य हितधारकों जैसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, मॉल संचालनकर्ता, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर संचालनकर्ता, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैंनेजमेंट ग्रुप आदि क्षेत्रों से जुड़े संगठन प्रतिनिधियों की बैठकें ली जाए। इन स्थानों पर उपस्थिति अधिकतम एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास करें, और अगर सकारात्मकता दर 4 प्रतिशत से उपर होती है तो इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
2.3 राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सभी आने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन के 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा समय से 72 घंटे से भीतर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों के आगमन पर उनका अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर होना चाहिए।
2.4 राज्य की सड़क सीमाओं और सभी रेल्वे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग की जाए।
2.5 जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार माइक्रो या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करें।

 

 

 

Related posts

रायपुर : कोविड 19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव सम्पन्न कराना है प्राथमिकता

newindianews

बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई… जज बोले- ‘इससे नगर निगमों की ताकत घट जाएगी’

newindianews

आमिर ख़ान ने अपनी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ के बहिष्कार पर कहा, फिल्म को देखने और इसका बहिष्कार नहीं करने का अनुरोध किया है.

newindianews

Leave a Comment